उत्तराखंड : वाहन चलाते समय फोन पर बात करना पड़ेगा महंगा,होगा सीज, इन परिजनों की खैर नहीं
देहरादून : अक्सर आपने वाहन चलाते समय चालक को फोन पर बात करते देखा होगा। या शायद खुद आपने भी वाहन चलाते समय फोन यूज किया होगा लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं है। जी हां बता दें कि दो और चार पहिया वाहन चलाते समय फोन पर बात करने वाले मुसीबत में पड़ सकते है। बता दें कि वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर न सिर्फ आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जाएगा बल्कि आपका मोबाइल फोन भी 24 घंटे के लिए जब्त कर लिया जाएगा।
बता दें कि अक्सर मोबाइल में बात करके वाहन चलाते हुए कई सड़क हादसे हुए हैं जिनकी रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की मदद से बुधवार से 12 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही कानफोड़ू साइलेंसर लगाने और राहगीरों के लिए मुसीबत बनने वाले वाहन चालकों की भी जमकर खबर ली जाएगी। जांच अभियान के दौरान ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग के साथ ही प्रदूषण के कागजातों की भी जांच की जाएगी।
आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने बताया कि विशेष जांच अभियान के दौरान अगर कोई नाबालिग बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो परिजनों से न सिर्फ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, वरन एक साल के लिए गाड़ी का परमिट भी निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।