उत्तराखंड : दो शिक्षकों की सजा का ऐलान, परीक्षा में पास करने का लालच देकर की थी छात्राओं से छेड़छाड़
उत्तरकाशी।विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं को प्रयोगात्मक परीक्षा में पास करने का लालच देकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास और 25-25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने दो महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सजा का ऐलान होते ही जमानत पर चल रहे दोनों शिक्षकों को तत्काल हिरासत में लेकर उन्हें नई टिहरी जेल भेज दिया गया है। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक स्कूल के दो शिक्षकों पर इंटरमीडिएट की छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी थाने में अभिभावकों ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।