बिग ब्रेकिंग : सुप्रीम कोर्ट से नैनीताल SSP को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
हल्द्वानी- सुप्रीम कोर्ट से नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगी दी है जिससे एसएसपी ने राहत की सांस ली। ये मामला कैदी की मौत से जुड़ा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
बता दें कि मार्च में हल्द्वानी जेल में काशीपुर निवासी कैदी की मौत हुई थी। ये मामला हाीकोर्ट पहुंचा था। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार दिया और हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। इस मामले में हाईकोट् ने एसएसपी के तबादले के आदेश जारी हुए थे। साथ ही बंदरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और साथ ही एसएसपी के तबादला करने का निर्देश दिए थे। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। कई बार सीबीआई टीम पूछताछ के लिए और जांच के लिए हल्द्वानी आ चुकी है। इस मामले में एसएसपी नैनीताल को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगी दी है।
बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से एसएसपी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को राहत देते हुए मामले में स्टे दिया गया है।