उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर, अब पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा

उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ मिलेगा। यानि अब पति-पत्नी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तो दोनों पति-पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिसके उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जारी आदेश में प्रमुख सचिव एल फैनई ने निदेशक समाज कल्याण को जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए पति और पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। समाज कल्याण को लिखे गए निर्देश में कहा गया है, कि 5 जनवरी 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 17 जून 2016 के प्रस्तर-4 की तृतीय पंक्ति को आंशिक रिप से संसोधित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमान किए जाने को लेकर राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता प्रतिमाह ₹1200 की प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है।

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