नैनीताल हाईकोर्ट से दुष्कर्म के मामले में भाजपा विधायक को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
हाईकोर्ट नैनीताल ने ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनसे पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एनएस धनिक की एकलपीठ में हुई। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पीड़िता और उसके अन्य तीन साथी विधायक को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए थे, अभी तीनों जमानत पर हैं। पीड़िता ने जेल से बाहर आने के बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और दोनों मामलों में जांच चल रही है। इसलिए कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
बता दें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ महिला की ओर से दुराचार के आरोप में थाना बहादराबाद में एफआईआर दर्ज करायी गई है। विधायक का कहना है कि उन पर लगाये सभी आरोप गलत हैं और वह पुलिस जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर महिला नेत्री ने भाजपा विधायक पर आरोप लगाया कि विधायक ने पार्टी में पद दिलाने के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जब वह पुलिस से इसकी शिकायत करने जा रही थी, तो उसे थाने के पास से गिरफ्तार करवा दिया गया। पुलिस ने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी को शिकायत की, तब उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ।
वहीं बता दें कि महिला और उसका साथी के खिलाफ विधायक ने भी शिकायत दर्ज कराई थी कि दोनों ने उसे ब्लैकमेल किया और फिरौती मांगी। महिला नेत्री समेत उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और जेल भी हुई थी। वहीं अबी दोनों जमानत पर बाहर है। जेल से बाहर आकर महिला नेत्री ने उल्टा विधायक पर रेप का आरोप लगाया। इस मामले में कोर्ट ने विधायक को राहत दे दी है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
















