Big breaking : कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, जानिए मामला
सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के तीन दशक पुराने एक मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सज़ा सुनाई है.
पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के सिद्धू को बरी करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी.सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने फ़ैसले में नवजोत सिंह सिद्धू को अनैछिक हत्या के आरोपों से बरी करते हुए तीन साल की सज़ा को एक हज़ार रुपए के जुर्माने में बदल दिया था.
ये है मामला
27 दिसंबर 1988 को पटियाला की एक पार्किंग में सिद्धू की 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ मारपीट हुई थी. बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी. सिद्धू पर ग़ैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था.
निचली अदालत ने सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई थी.