15 अगस्त को हरिद्वार में सभी शराब की दुकानें रहेंगी बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को जनपद हरिद्वार में संचालित सभी मदिरा दुकानों एवं संबंधित लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जारी किए हैं।जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में आबकारी अनुज्ञापनों हेतु सामान्य शर्तों के नियम 13(बी) 2 के प्रावधानों के अनुसार 15 अगस्त को जनपद हरिद्वार में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, गोदाम, बार, एक दिवसीय बार अनुज्ञापन, बॉटलिंग प्लांट, स्प्रिट के थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापन, सैन्य कैंटीन तथा अन्य संबंधित आबकारी अनुज्ञापन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।इसके अलावा डिनेचर्ड स्प्रिट, स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट, आसवनी, ब्रूवरी सहित ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जिनमें स्प्रिट अथवा मादक पदार्थ का उपयोग होता है, वहां भी मदिरा की बिक्री, परिवहन एवं उपभोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।बंदी दिवस के लिए नहीं मिलेगी राजस्व में छूटआदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंद रहने वाले इन सभी अनुज्ञापनों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित अथवा व्यवस्थित राजस्व में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या छूट देय नहीं होगी।अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देशजिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारियों एवं जिला आबकारी अधिकारी को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद हरिद्वार में सभी संबंधित मदिरा एवं आबकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

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